मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली, तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली

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Delhi Excise Policy
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Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिल गई है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन यानी 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 

मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई मांगी थी। 

सिसोदिया ने यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

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Delhi Excise Policy: इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिना कोर्ट की अनुमति के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए जाने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी। 

इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। 

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सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। 

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इससे पहले अदालत उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है। उधर, इस केस के दूसरे आरोपी संजय सिंह की भी जमानत अर्जी को अदालत खारिज कर चुका है।

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