डेढ़ साल बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली के Ex-Deputy CM को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत
Manish Sisodia Granted Bail by Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश सुनाया था। मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम जेल से बाहर आ गए।
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न्यूज़ हाइलाइट्स
मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए
करीब डेढ़ साल बाद मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
संजय शर्मा/सृष्टि ओझा/कनु सारदा की रिपोर्ट
Manish Sisodia Released From Tihar Jail: मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से बाहर आ गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया था। वो पिछले सत्रह महीने से जेल में बंद थे। इस खबर से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के कार्यकर्ता (Workers) और नेता काफी खुश है।
शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- निचली अदालत ने 'राइट टू स्पीडी ट्रॉयल' को अनदेखा कर दिया और मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी। SC ने कहा की निचली अदालत (Lower Court) ने अपने आदेश में जो कहा था कि मनीष की अर्जियों की वजह से ट्रॉयल शुरू होने में देरी हुई, वो सही नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि अर्जियों की वजह से ट्रॉयल में देरी हुई। SC ने कहा कि इस मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने 8 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ऐसे में जब जांच पूरी हो चुकी है तो जुलाई में ट्रॉयल क्यों नहीं शुरू हुआ?
कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था
इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,'जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।'
सिसोदिया को सीएम कार्यालय में प्रवेश करने से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - NO
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ASG जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। अदालत ने सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी। उनकी तरफ से 10 लाख के निजी मुचलके भरे गए, दो जमानतदार पेश हुए और सिसोदिया ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
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उधर, अभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में कैद हैं। बाकी दो शीर्ष नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है।
इस पर आम आदमी पार्टी ने X पर लिखा - सत्यमेव जयते दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक @msisodia जी
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा - क्या BJP और नरेंद्र मोदी, मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे?
सांसद राघव चड्ढा ने लिखा - दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।
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