'धन के लेनदेन की कड़ियां साफ हैं', सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी बेल
Manish Sisodia : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Manish Sisodia Bail Dismissed : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को लेकर जांच एजेंसी की खिंचाई की थी।
सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। वहीं ED का आरोप यह है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई थी।
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पीठ ने कहा कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले तीन महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत की याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के उचित जवाब नहीं दिए।
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