'हिजाब गर्ल' को महाराष्ट्र में किसने रोका? जानिए पूरा सच

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'हिजाब गर्ल' को महाराष्ट्र में किसने रोका? जानिए पूरा सच
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कर्नाकट हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर फैसले के एक दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक सभा का आयोजन होना था, इस सभा में कर्नाटक की हिजाब गर्ल के नाम से मशहूर मुस्कान शामिल होने वाली थीं। लेकिन महाराष्ट्र की स्थानीय पुलिस ने मुस्कान को इस सभा में जाने की इजाजत नहीं दी। औरंगाबाद में ये सभी वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की तरफ से की गई थी।

वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की तरफ से आयोजित की गई थी इस सभा में प्रकाश आंबेडकर और कर्नाटक के उडुपी की हिजाब गर्ल मुस्कान को भी बुलाया गया था लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने मुस्कान को सभा में शामिल होने की परमीशन नहीं दी। आफको बता दें कि मुस्कान को देर शाम औरंगाबाद पहुंचना था, लेकिन पुलिस के मना करने के बाद आयोजकों को ये सभा ही रद्द करनी पड़ी।

Hijab Row: सभा के रद्द किए जाने से वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं, और पुलिस से इजाजत न मिलने के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम की सभी तैयारियां कर ली थीं, और ऐन वक्त पर अनुमति ना देना का पुलिस का फैसला गलत है।

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आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने का विरोध कर रहे कुछ लोग एक अकेली लड़की को घेरकर 'जय श्री राम' के नारे लगाते दिख रहे थे, जिसके जवाब में लड़की अल्लाहूअकबर के नारे लगाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया था। मुस्कान ने बताया था कि वो असाइनमेंट के लिए कॉलेज गई थीं, इसी बीच कुछ लोगों की भीड़ वहां पहुंची और लोग बुर्का हटाकर ही कॉलेज में जाने के लिए कहने लगे।

मुस्कान के मुताबिक जब वो गईं तो लोग दोबारा जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. मुस्कान के मुताबिक उस भीड़ में कॉलेज के साथ ही बाहर के लोग भी शामिल थे। इसके बाद हिजाब विवाद कोर्ट में चला गया है और आज इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और छात्रों को स्कूल ड्रेस पहनना होगी।

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