नासिक में दर्दनाक घटना, मवेशी ले जा रहे युवक को गौ रक्षकों ने पीट-पीटकर मार डाला
Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले में वाहन में मवेशी ले जा रहे 23 साल के एक व्यक्ति को गौ रक्षकों ने पीट-पीट कर मार डाला। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले में वाहन में मवेशी ले जा रहे 23 साल के एक व्यक्ति को कथित तौर पर गौ रक्षकों ने पीट-पीट कर मार डाला। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि 10 जून को लुकमान अंसारी का शव इगतपुरी इलाके के घाटनदेवी में खाई से बरामद हुआ जिसके बाद इस घटना का पता चला।
छह ‘गौ रक्षकों’ को हिरासत में लिया
उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक छह ‘गौ रक्षकों’ को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपी दक्षिणपंथी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अंसारी अपने दो साथियों के साथ आठ जून को अपने टेंपो में मवेशियों को लेकर जा रहा था तभी ठाणे जिले के साहापुर में विहिगांव में लगभग 10-15 लोगों ने उन्हें रोका।
लोहे की छड़ों और डंडों से पीटा
उन्होंने कहा कि इन लोगों ने टेंपो को अपने कब्जे में ले लिया और वाहन को इगतपुरी इलाके के घाटनदेवी ले जाने से पहले चार मवेशियों को मुक्त कर दिया। अधिकारी के अनुसार, उन्होंने टेंपो एक निर्जन स्थान पर रोका और अंसारी तथा उसके साथियों को कथित रूप से लोहे की छड़ों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अंसारी के साथी वहां से बच निकले लेकिन वह नहीं भाग पाया।
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अंसारी के सिर में चोट लगने से मौत
आरोपियों ने दावा किया है कि अंसारी की मौत खाई में गिरने से हुई लेकिन पुलिस को संदेह है कि पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, अंसारी के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘पहले वाहन रोकने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 326 (खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, तीन लोगों में से एक की मौत के बाद इसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) जोड़ी गई है। एक अन्य मामला गायों के अवैध परिवहन का है।”
(PTI)
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