Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज की

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Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज की
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Lakhimpur Kheri News : लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई।

क्यों खारिज हुई बेल ?

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UP Crime News: आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए।

क्या था मामला ?

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Crime News Hindi: 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी।

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