मुझे हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा - लालू यादव
Laalu Yadav: चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। अपने जवाब में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Laalu Yadav: चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। अपने जवाब में लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया है।
सीबीआई की अर्जी के जवाब में लालू यादव का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है।
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हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को आधार बनाते हुए अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
दरअसल, लालू प्रसाद यादव की ज़मानत रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। सीबीआई का कहना है कि लालू को अपने किए की पूरी सजा काटनी चाहिए।
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CBI ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करने पर राजी हो गया है। सीबीआई ने तब के दक्षिण बिहार और अब के झारखंड में दुमका, डोरंडा, चाईबासा और देवघर में किए गए पशुओं के चारे की खरीद सप्लाई में किए गए करोड़ों रुपए की हेराफेरी और गबन के मामलों में लालू की जमानत को चुनौती दी है।
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