केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी पूर्व सरकारी वकील को जमानत दी

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केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी पूर्व सरकारी वकील को जमानत दी
केरल उच्च न्यायालय
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Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला के साथ अपने कार्यालय और आवास पर बलात्कार करने के आरोपी एक पूर्व सरकारी वकील को शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी।

आरोपी वकील पी जी मनु को राहत देते हुए न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कहा कि इस तथ्य पर गंभीरता से गौर किया गया कि वह उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण किया, जिसने एक मामले के सिलसिले में उनसे संपर्क किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आरोप है कि याचिकाकर्ता ने उसका यौन शोषण किया और दो बार उसके साथ बलात्कार किया तथा उसे लगातार अश्लील वीडियो भेजे।’’

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हालांकि, जांच पूरी होने पर और अंतिम रिपोर्ट दाखिल किये जाने के बाद, उच्च न्यायालय का मानना है कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन यह पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कड़ी शर्तों के साथ होगा।

पीटीआई के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने आरोपी वकील की अग्रिम जमानत याचिका जनवरी में खाारिज कर दी थी और उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था।

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इसके बाद, उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

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पीड़िता की शिकायत के बाद, पिछले साल 29 नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(बलात्कार) सहित अन्य धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद वकील ने इस्तीफा दे दिया था।

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