'अस्पतालों में महिला के शवों के साथ हो रहा है रेप'
Karnataka Rape with Dead Bodies : हत्या और नेक्रोफ़ीलिया (शवों के साथ रेप) के मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी की है।
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!['अस्पतालों में महिला के शवों के साथ हो रहा है रेप' Rape with Dead Bodies](https://akm-img-a-in.tosshub.com/lingo/crtak/images/story/202306/1685692862758_dafdafdfafdfadfaf_converted_16x9.jpg?size=948:533)
नलिनी शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Rape with Dead Bodies : अस्पताल के कर्मी शवों के साथ रेप कर रहे हैं। इसमें अस्पताल के निचले तबके के कर्मी शामिल हैं। इस सिलसिले में कई शिकायतें सामने आई है। अब कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सख्त है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, "यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में मोर्चरी में युवा महिलाओं के शवों के साथ इनकी रखवाली के लिए रखे गए कर्मी रेप करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में, नेक्रोफिलिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है।"
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दरअसल, इस सिलसिले में कोई कानून नहीं है। ऐसे में कानून बनना चाहिए ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, ये कहना है कर्नाटक हाई कोर्ट का।
ये था मामला?
अदालत ने आरोपी को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन हत्या में दोषी माना था। आरोपी ने एक महिला की हत्या की थी और फिर उसके शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। घटना 25 जून 2015 की है। आरोपी और पीड़ित दोनों तुमकुरु जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। लड़की अपनी कंप्यूटर क्लास गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में उसके साथ वारदात हो गई थी।
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