झारखंड उच्च न्यायालय का आयडा में ‘बंदरबांट’ की सीबीआई जांच का आदेश

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झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर के निकट आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किए जाने और नियमों के पालन किए बिना व्यावसायिक दर निर्धारित करने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के आदेश दिये हैं।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव ने आयडा की ओर से वर्ष 2008 में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आदित्यपुर में एक आवंटी को जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल रिट याचिका पर जारी अपने इस महत्वपूर्ण आदेश में न सिर्फ मंत्रिमंडल विभाग एवं उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल बल्कि आयडा एवं उद्योग विभाग से जुड़े संबद्ध अधिकारियों की भी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की भी जांच के आदेश सीबीआई को दिये हैं।

अदालत ने इस मामले में औद्योगिक भूमि के बंदरबांट तथा उसे निजी संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष डाडेल के खिलाफ यथाशीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर डाडेल के खिलाफ जांच करें।

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