सुप्रीम कोर्ट से लगा हेमंत सोरेन को झटका, कहा - हाईकोर्ट जाओ
Hemant Soren: ईडी से गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Hemant Soren: ईडी से गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर सीधे दखल देने से साफ साफ मना कर दिया।
हेमंत की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पीठ के अगुआ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि अदालतें हर किसी के लिए खुली हैं।
हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम एम सुन्दरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की।
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सोरेन की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नही गए? कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका को आप देखिए कैसे ईडी ने गिरफ्तार किया है।
सिब्बल ने कहा कि आप एक बार केस सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि आपने समन को चुनौती दी है, लेकिन अब तो वो गिरफ्तार हो गए हैं। कोर्ट ने बार-बार सिब्बल से यही पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? आखिरकार कोर्ट ने सोरेन को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ।
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