तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित

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CHANDRABABU NAIDU
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Chandrababu Naidu News : विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू ने जमानत के लिए अंतरिम जमानत याचिका के साथ-साथ नियमित जमानत याचिका भी दायर की है।

नायडू को कौशल विकास निगम के कोष के कथित दुरुपयोग के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोप है कि कौशल विकास निगम में कथित घोटाले से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

सीआईडी ​​का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक वाईएन विवेकानंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और इस मामले को मंगलवार यानी 19 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया ताकि हम (सीआईडी ​​वकील) जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकें।’’

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उन्होंने कहा कि सीआईडी ​​के वकीलों की टीम ने विचार किए जाने के आधार पर दोनों जमानत याचिकाओं का विरोध किया है और मामले के गुण-दोष के आधार पर दलीलें पेश की हैं।

अंतरिम जमानत याचिका में नायडू ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी सबूत नहीं है।

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तेदेपा प्रमुख नायडू को कौशल विकास निगम के कोष के कथित गबन से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले की वजह से सरकार को कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था।

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अदालत ने नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है जिसके बाद से वह राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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