राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को

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राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को
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 Sharjeel Imam: 2020 में राजधानी में हुए दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। शरजील पर राजद्रोह का आरोप है।

इससे पहले इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस से इस बाबत जवाब मांगा था। 

निचली अदालत ने पिछले साल शरजील पर आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह), 153 ए(वैमनस्य फैलाना), 153 बी (राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक अवांछनीय हरकत), 505 (सामाजिक शांति भंग करने वाले बयान) तथा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 (अवैध गतिविधि के लिए दंड) के तहत आरोप तय किए थे।

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आरोप है कि शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उसने असम एवं पूर्वोत्तर भाग को देश से अलग करने की धमकी दी थी।

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