Hamirpur: ऑनर किलिंग में 18 साल बाद मिली सजा, युवती और उसके प्रेमी की हत्या करने वालों को उम्रकैद

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Hamirpur: ऑनर किलिंग में 18 साल बाद मिली सजा, युवती और उसके प्रेमी की हत्या करने वालों को उम्रकैद
Hamirpur Honour Killing Case
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नाह‍िद अंसारी के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Hamirpur Honour Killing: यूपी के हमीरपुर जिले में 18 साल साल हुए ऑनर किलिंग मामले में अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। 18 साल पहले हुए एक प्रेमी युगल की हत्या में दोषी पाए गए मृतका के दो मामा और तीन चाचाओं को कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। कुल पांच लोगों को सजा सुनाई गई है। एक आरोपी की मौत हो गई, जब कि एक आरोपी को क्लीन चिट मिल गई थी।

गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 18 वर्ष पुराने इस मुकदमे में पांचों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जगदीश की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जबकि पीयूष सैनी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी।

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दरअसल, राठ कोतवाली क्षेत्र के अकौना गांव के रहने वाले अरविंद और विनीता के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 30 अक्टूबर 2005 की रात अरविंद और विनीता दोनों घर से फरार हो गए थे। 7 नवंबर को पता चला कि खरेला थानाक्षेत्र के कंधौली गांव की नहर पुलिया के पास दो कंकाल पड़े हैं।

बाद में इनकी पहचान अरविंद और विनीता के रूप में हुई थी। आरोप लगा था मृतका विनीता के दो मामा और तीन चाचाओं पर। पुलिस ने सभी को अरेस्ट किया। अदालत में तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी।

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पुलिस ने इस घटना में मृतका के चाचा भारत, टीकम, भीखम, मामा सोहन व घस्सू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस हत्याकांड में गांव के जगदीश व मृतक के मित्र पीयूष सैनी भी शामिल थे। हालांकि सुनवाई के दौरान जगदीश की मौत हो गई, जब कि पीयूष को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। 

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