Gyanvapi Masjid: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस पर अहम फैसला आज, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात
Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुनने लायक है या नहीं, कोर्ट आज तय करेगा। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं For Crime News, video visit CrimeTak.in
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समर्थ श्रीवास्तव/कुमार अभिषेक/रोशन जायसवाल के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Gyanvapi Masjid: वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामला चलने लायक है या नहीं, ये आज कोर्ट तय करेगा। इस फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जिला जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं।
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वाराणसी में धारा 144 लागू
कोर्ट परिसर में करीब 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर में आसपास किसी भी बाहरी व्यक्ति के खड़े होने की इजाजत नहीं है।
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क्या है मामला?
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Gyanvapi Case Verdict : दरअसल, 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान नंदी के सामने स्थित कुएं में शिवलिंग मिला था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा।
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