मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की जीत, सर्वे जारी रहेगा - हाईकोर्ट
Gyanvapi Latest News: इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा।
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Gyanvapi Latest News: इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, अब सर्वे से स्थिति साफ होगी। अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस सिलसिले में मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा - अदालत ने कहा कि सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं है। उधर, ASI ने कहा - खुदाई करनी होगी तो हाईकोर्ट से इजाजत लेकर करेंगे।
दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे करना था और उसकी रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी।
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ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
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