पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी ने नहीं किया उन्हें परेशान - दिल्ली हाईकोर्ट

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पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी ने नहीं किया उन्हें परेशान - दिल्ली हाईकोर्ट
उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Omar Abdullah : जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के पत्नी से तलाक की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला पायल अब्दुल्ला द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि उमर अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे।

फैमिली कोर्ट ने भी अगस्त 2016 में उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। फैमिली कोर्ट के फैसले को उमर अब्दुल्ला ने सितंबर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी सन् 1994 में हुई थी। उनके बच्चे भी हैं।  उमर के मुताबिक, वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं।

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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है। अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उनके साथ क्रूर आचरण किया है।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमें पारिवारिक अदालत के इस विचार में कोई खामी नहीं मिली कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता अपने प्रति शारीरिक या मानसिक, ऐसे किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे जिसे क्रूर कृत्य कहा जा सके।’’
 

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