एसबीआई, 15 बैंकों ऋणदाताओं से धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई के डेवलपर, सीएमडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और 15 बैंकों के समूह के साथ 3,847.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
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CBI Registered Case Against Mumbai Developer UIL : सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल) के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एजेंसी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और 15 बैंकों के समूह के साथ 3,847.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) किशोर अवरसेकर, तीन निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मुंबई में एसबीआई की दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा एक के उप महाप्रबंधक द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
FIR में यूआईएल, उसके सीएमडी किशोर अवरसेकर, उपाध्यक्ष एवं प्रवर्तक गारंटर अभिजीत अवरसेकर, कार्यकारी निदेशक आशीष अवरसेकर, पूर्णकालिक निदेशक प्रवर्तक पुष्पा अवरसेकर, अज्ञात लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।
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शिकायत के अनुसार, कोष-आधारित के साथ साथ गैर-कोष आधारित ऋण सुविधा के जरिये एसबीआई और बैंकों के समूह ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को करीब 3,800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फर्जीवाड़ा मुंबई में कंपनी की वाणिज्यिक शाखा में हुआ, जहां आरोपियों ने बैंकों को धोखा देने और अवैध लाभ हासिल करने के उद्देश्य से फर्जी लेनदेन करके और बहीखातों में हेरफेर करके बैंक के धन की हेराफेरी की।
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FIR में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का खुलासा किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई इतनी बढ़ी रकम एजेंसी रिकवर कर पाती है या नहीं?
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इनपुट - पीटीआई
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