'जब दूसरों को बेल मिल गई, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? '
दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
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Manish Sisodia Case: शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से गुरुवार को जवाब मांगा है। ‘जब दूसरों को बेल मिल गई, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? ’ ये कहना है मनीष सिसोदिया के वकील का।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था।
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दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश का पता चलता है।
मनीष सिसोदिया के वकील कृष्णन ने कहा, ‘‘ यह याचिका नियमित जमानत के लिए है। मेरे अलावा सभी को जमानत मिल चुकी है।’’ अदालत ने सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले में अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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इससे पहले मनीष सिसोदिया की बेल को लोअर कोर्ट खारिज कर चुका है।
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