हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, लेकिन नहीं आ पाएगा जेल से बाहर

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हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, लेकिन नहीं आ पाएगा जेल से बाहर
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ललित शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Chandigarh: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को बड़ी राहत मिली है। हत्या के एक मामले में राम रहीम को बरी कर दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। राम रहीम के अलावा चार और आरोपियों को बरी किया गया है। राम रहीम पर रंजीत सिंह की हत्या का आरोप था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ राम रहीम ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2021 को राम रहीम और अन्य को रंजीत सिंह की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि राम रहीम पर अन्य मामले भी लंबित हैं। उसे रेप के एक और केस में 20 साल की सजा मिली है। इस मामले में उस पर दो शिष्याओं से रेप का आरोप लगा था।

रोहतक जेल में बंद है राम रहीम

इस मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह हैं। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट के समक्ष राम रहीम की अपील अभी तक लंबित है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। 

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क्या था रणजीत सिंह हत्याकांड?

साल 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा था राम रहीम पर। सीबीआई ने जांच की और कोर्ट ने उसे दोषी भी करार दिया था। रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। 
 

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