Delhi : दिल्ली की कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा सुनाई

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Delhi : दिल्ली की कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा सुनाई
Delhi Court Gang Rape decision
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi Court Gang Rape Death Sentence: आठ साल पुराने गैंगरेप के एक मामले में अदालत ने 3 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दिल्ली के रघुबीर नगर में 8 साल पहले एक महिला से गैंगरेप कर उसकी हत्या और उसके बाद में दो मासूम बच्चों की हत्या हुई थी।

ये फैसला तीस हज़ारी कोर्ट ने सुनाया है। तीस हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों को IPC  की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। तीस हज़ारी कोर्ट ने तीनों को 22 अगस्त को दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को अहम आधार माना। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपियों शाहिद, रफत अली और अकरम ने इस मामले में साजिश रची थी और नियोजित तरीके से उसे अंजाम दिया था।

हत्यारों ने गैंगरेप के बाद सबसे पहले पेचकस से गोदकर महिला की हत्या की। इसके बाद उसका गला घोंट कर निश्चिंत किया कि वो मर चुकी है। इसके बाद उसके दो बच्चों की भी हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की थी।

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