दिल्ली दंगे में पुलिस वाले पर चलाई थी गोली, अदालत ने दोषी करार दिया
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। दरअसल, दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगों के दौरान एक शख्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसके साथ-साथ एक शख्स के पैर में गोली लगी थी।
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Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। दरअसल, दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगों के दौरान एक शख्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसके साथ-साथ एक शख्स के पैर में गोली लगी थी।
इस सिलसिले में पुलिस ने 26 फरवरी 2020 को हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था। इन दो आरोपियों के नाम इमरान @ मॉडल और इमरान हैं। दयालपुर थाना अंतर्गत बृजपुरी पुलिया के पास स्थित संपत्तियों (दुकानों, स्कूलों और घरों) में आग लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। उन्होंने सड़क पर खड़े कुछ वाहनों में आग भी लगा दी थी।
इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, ' यह साबित हो गया है कि दोनों आरोपी व्यक्ति दंगाई भीड़ का हिस्सा थे, जो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश की अवहेलना में इकट्ठे हुए थे। यह भी अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि आरोपी इमरान उर्फ मॉडल ने पुलिस टीम की ओर गोलियां चलाईं, जबकि इस फायरिंग के दौरान आरोपी इमरान उसके साथ मौजूद रहा। यह संयोग की बात थी कि इमरान @ मॉडल द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली एक शख्स के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगी और यह केवल उसके पैर पर लगी।'
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अदालत अब आने वाले वक्त में दोषियों की सजा का ऐलान करेगा।
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