91 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई का एक्शन, पुणे के बड़े बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज

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91 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई का एक्शन, पुणे के बड़े बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज
पुणे के बड़े बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज
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Delhi CBI News: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 91 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित बिल्डर कंपनी 'के जे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' और उसके निदेशकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

बैंक धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित बिल्डर कंपनी पर केस

सीबीआई ने कंपनी के निदेशकों कल्याण जे जाधव, कल्याण एकनाथ काकड़े, संतोष संभाजी धूमल और अमोल मारुति पैगुडे के अलावा एक अन्य कंपनी 'विंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' तथा विनोद कल्याण जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

के जे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर केस

सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने राशि का उचित उपयोग नहीं कर उसे विभिन्न कंपनियों के खातों में अंतरित किया जिसके परिणामस्वरूप बैंक को 91.92 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पुणे जिले और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि बरामद हुए।’’

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(PTI)

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