कालकाजी मंदिर में बी प्राक को सुनने उमड़ी भीड़, स्टेज गिरा: एक की मौत, 17 घायल

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कालकाजी मंदिर में बी प्राक को सुनने उमड़ी भीड़, स्टेज गिरा: एक की मौत, 17 घायल
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Delhi Kalkaji Mandir News: दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कल रात जागरण के दौरान मंच गिरने से करीब 16 लोग घायल हो गए और 45 साल की एक महिला की मौत हो गई. यह घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, 26 जनवरी को कालकाजी मंदिर में माता का जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें रात करीब 12.30 बजे 1500 से 1600 लोगों की भीड़ जमा हुई थी. इसी दौरान भीड़ आयोजकों और वीआईपी के परिवारों के बैठने के लिए बनाए गए मंच पर चढ़ गई, जिसके बाद मंच नीचे गिर गया. इस हादसे में मंच के नीचे बैठे 17 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुर्घटना में महिला की मौत हो गयी

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल 45 वर्षीय महिला को दो लोग ऑटो से मैक्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है.

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सिंगर बी प्राक को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी

बताया जा रहा है कि इस जागरण में मशहूर बॉलीवुड सिंगर बी प्राक पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी. इसी बीच मंदिर परिसर में भगदड़ मच गयी. आजतक से बात करते हुए बी प्राक ने कहा कि मैं कालकाजी मंदिर गया था जहां ये हादसा हुआ. मुझे आशा है कि लोग आहत हुए होंगे. जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि मैनेज करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए था.

जागरण एक निजी कार्यक्रम था : पुलिस अधिकारी

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने आजतक से बातचीत में कहा, 'यह जागरण 26 साल से हो रहा था. लेकिन अब आयोजकों ने इस चौकसी का पैमाना बढ़ा दिया था. जागरण एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की थी. पुलिस केवल कानून व्यवस्था के लिए तैनात की जाती है। इस चौकसी के लिए एक कंपनी अतिरिक्त बल बुलाया गया।

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कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं थी: पुलिस

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पुलिस का यह भी कहना है कि इस कार्यक्रम के आयोजन की कोई अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 337/304 ए/188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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