ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया

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ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया
जांच जारी
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Delhi News ED:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) समेत कथित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित धन शोधन मामले में एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम के खिलाफ 20 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

पीएफआई के खिलाफ चार्जशीट

ईडी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता के समक्ष अभियोजन शिकायत (एजेंसी के आरोप पत्र के बराबर) दाखिल की, जिन्होंने मामले पर विचार के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की। वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये की कथित धन शोधन से संबंधित है। पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

120 करोड़ रुपये का धन शोधन

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित आतंकवाद-संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों और संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों ने दान, हवाला, बैंकिंग चैनल समेत अन्य माध्यम से धन एकत्र किया, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।

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(PTI)

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