Delhi Liquor Scam: के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई।
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Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। अगले सोमवार यानी आठ अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। के. कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम ज़मानत पर बहस कर रहा हूं।
पिछली सुनवाई में रखी गई मेरी दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। कविता की पैरवी करते हुए सिंघवी ने कहा कि आरोपी महिला के बच्चे की परीक्षाएं अप्रैल में ही होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है। वह 16 साल का है। कविता के वकील ने कहा कि मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है, उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है।
कविता के वकील ने कहा कि 16 साल की उम्र में भी कोई माँ की कमी को पिता या बहन या भाई पूरा नहीं कर सकता। एक माँ के भावनात्मक समर्थन को एक मासी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED केस डायरी कैसे खोल सकती है?
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इम्तिहान देने वाले बच्चे का बड़ा भाई भी सिर्फ 19 साल का है। वह स्पेन में पढ़ाई कर रहा है। जेल जाने पर वह मिल भी नहीं सकता है। वह स्पेन वापस जा चुका है। कविता की इन दलीलों के बाद ईडी ने अपनी बात कही।
ईडी ने कहा कि दो से तीन गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया, जिनमें से वो एक-दो लोगों में दबाव बनाने में सफल भी हो चुकी हैं। ईडी ने कहा कि तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। सबूतों को स्पष्ट रूप से नष्ट किया जा रहा है।
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ईडी ने कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए उपलब्ध हैं। इन दलीलों के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।
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