Delhi Liquor Scam : सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज किया
Delhi Liquor Scam : दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी सांसद संजय सिंह को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है।
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Delhi Liquor Scam : दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी सांसद संजय सिंह को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने ये फैसला दिया। संजय सिंह को 21 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है।
उधर, संजय सिंह को संसद की समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए संसद भवन परिसर जाने की सशर्त इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सिंह मीडिया या पार्टी कार्यकर्ता से कोई बात नहीं करेंगे। साथ-साथ अदालत ने कहा कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस 60 पेज की चार्जशीट में सिंह का भी नाम है। सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में कहा गया है कि संजय सिंह इस पूरे मामले में साजिश रचने, उसके कार्यान्वयन, धन शोधन और अन्य आरोपियों की मदद करने के आरोपी हैं।
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तभी से वह तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की, लेकिन अब तक उन्हें झटके ही खाने पड़े। राउज एवेन्यू कोर्ट से 24 नवंबर को ईडी ने कहा था कि वो इस मामले में जल्द ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे। सिंह की गुहार पर कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की इजाजत दे दी थी।
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