दिल्ली उच्च न्यायालय ने एअर इंडिया के पूर्व पायलट अरविंद कठपालिया के खिलाफ FIR खारिज की

ADVERTISEMENT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एअर इंडिया के पूर्व पायलट अरविंद कठपालिया के खिलाफ FIR खारिज की
सांकेतिक तस्वीर
social share
google news

Delhi High Court Airindia Pilot FIR Quashed:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने एअर इंडिया के पायलट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द कर दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कई आरोप लगाए थे। 

विमान नियमों का उल्लंघन करने के कथित अपराध के लिए एअर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया के खिलाफ एक प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि उन पर लगाए आरोप उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कठपालिया पर नशे का पता लगाने के लिए ‘ब्रेथ एनालाइजर’ जांच नहीं कराने और धोखाधड़ी के भी आरोप थे।

ADVERTISEMENT

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबकि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई में ‘क्लिन चिट’ दे दी गयी है।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, ‘‘इस अदालत की राय में उपरोक्त परिस्थितियों के तहत प्राथमिकी बरकरार रखने से याचिकाकर्ता को एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।’’

ADVERTISEMENT

उच्च न्यायालय का आदेश कठपालिया की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़ा और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के कथित अपराध और विमान कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

ADVERTISEMENT

पुलिस के अनुसार, कठपालिया ने 19 जनवरी 2017 को उड़ान से पहले अल्कोहल के सेवन की अनिवार्य जांच कराए बगैर नयी दिल्ली से बेंगलुरु तक विमान उड़ाया था। उन्होंने बेंगलुरु में भी यह जांच कराने से इनकार कर दिया था।

इनपुट - पीटीआई

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜