दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की व्यक्तिगत पेशी न होने पर कोर्ट नाराज
Delhi Excise Policy: दिल्ली की विवादित आबकारी नीति घोटाले में मुख्य अभियुक्त और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिना कोर्ट की अनुमति के वीडिओ कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए जाने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Delhi Excise Policy: दिल्ली की विवादित आबकारी नीति घोटाले में मुख्य अभियुक्त और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिना कोर्ट की अनुमति के वीडिओ कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए जाने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हालांकि फिलहाल पांच फरवरी तक सिसोदिया न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सिसोदिया को शुक्रवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट में Video कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट मे पेश किए जाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से पूछा कि मनीष सिसोदिया को शारीरिक यानी प्रत्यक्ष रूप से पेश क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने पूछा कि मनीष सिसोदिया को व्यक्तिगत रूप से पेश न करने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट से क्यों नहीं पूछा गया? इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी।
कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा कि अगर अगले आधे घंटे में तिहाड़ अथॉरिटी ने कोर्ट को मेल नहीं भेजा तो उसे लिखित में उस बाबत स्पष्टीकरण देना होगा। कोर्ट स्टाफ ने 5 फरवरी को अगली तारीख पर तिहाड़ जेल स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सिसोदिया को शारीरिक रूप से पेश किया जाए। साथ ही कोर्ट ने CBI की जांच की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि CBI ऑफिस में दस्तावेज़ों की जांच को अब बन्द किया जाता है। फ़िलहाल राउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है।
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दरअसल जेल अथॉरिटी ने गणतंत्र दिवस के कारण ही सुरक्षा संबंधी इंतजामों के तहत मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश नहीं किया था, लेकिन इस बदलाव और इंतजाम की बाबत कोर्ट को न सूचित किया गया और ना ही इजाजत ली गई। इस पर कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन की खबर ली।
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