ED News: ईडी ने पीएमएलए के तहत आरोपियों की 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Excise Policy Case: जिन आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं उनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक कथित करीबी सहयोगी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कथित सहयोगी भी शामिल हैं।
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Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि दिल्ली आबाकारी नीति से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में विभिन्न आरोपियों के दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्तरां, 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि सहित 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
एजेंसी ने एक बयान में बताया कि जिन आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं उनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक कथित करीबी सहयोगी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कथित सहयोगी भी शामिल हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है।
ये संपत्तियां आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के शराब कारोबारी और रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी नामक कंपनी में भागीदार अरुण पिल्लई से संबंधित हैं। ईडी ने कहा था कि रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के कथित तौर पर संबंध तेलंगाना के मुख्यमंत्री की विधान पार्षद बेटी कविता और अन्य, शराब कारोबारी समीर महंदरू, उनकी पत्नी तथा उनकी कंपनी इंडोस्पिरिट ग्रुप से है।
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सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले कारोबारी दिनेश अरोड़ा और शराब कंपनी बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा की संपत्ति भी कुर्क की गई है। दिनेश अरोड़ा को सीबीआई ने मामले में ‘‘गवाह’’ के रूप में नामित किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जांच की मंजूरी के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
कुर्क की गई कुल 76.54 करोड़ रुपये की संपत्ति में मध्य दिल्ली के जोर बाग में 35 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जिनके मालिक समीर महंदरू और गीतिका महंदरू हैं तथा 10.23 करोड़ रुपये की कीमत के 50 वाहन इंडोस्पिरिट ग्रुप (महंदरू की कारोबारी इकाई) के हैं। इसके अलावा आरोपियों से संबंधित कई आवास और अन्य परिसरों को कुर्क किया गया है।
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सीबीआई की प्राथमिकी के बाद ईडी ने मामले में धन शोधन की मांच शुरु की। एजेंसी ने कहा, ‘‘ईडी द्वारा जांच में पाया गया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’
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एजेंसी ने कहा, ‘‘अपराध से अर्जित आय...अब तक 76.54 करोड़ रुपये का पता लगाया जा चुका है और इन संपत्तियों कुर्क किया गया है।’’ सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी लोक सेवकों ने ‘‘ लाइसेंसधारियों को निविदा जारी होने के बाद अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए’’ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णय किए।
ईडी ने अभी तक इस मामले में दो आरोपपत्र या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विजय नायर, समीर महंदरू, अमित अरोड़ा, फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तक पी शरत चंद्र रेड्डी और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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