Delhi News: दिल्ली हिंसा केस में उमर खालिद को कोर्ट से झटका, नहीं मिली ज़मानत
Delhi Court: सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत का पुरजोर विरोध किया था। अदालत ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका मे कोई मेरिट नहीं है।
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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा (Delhi Riots) मामले में साजिश (Conspiracy) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार (Arrest) जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फरवरी 2020 के दंगे के पीछे की कथित साजिश से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। जस्टिस सिदार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सुनाया फैसला कि उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है।
उमर खालिद ने निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका मे कोई मेरिट नहीं है यानि मामले की इस अवस्था में मुख्य अभियुक्त उमर खालिद को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है।
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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद के वकील ने कहा है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत की अर्जी लगाएंगे। वकील ने बताया कि अभी हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है।
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