दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका

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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े धन-शोधन घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका को राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

केजरीवाल ने की थी अंतरिम जमानत की मांग

केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए आवश्यक जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। 

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कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई है। बुधवार को अर्जी पर फैसला सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे। केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी। इससे पहले 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दल के नेता और संयोजक भी हैं। ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह गंभीर हैं लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। इस लिहाज से अदालत ने उन्हें अंतरिम बेल दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया था। 

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