कारोबारी गौरव डालमिया, उनकी पत्नी पर भी मुकदमा चलाएं: ‘ठग’ संजय शेरपुरिया ने अदालत से आग्रह किया

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DELHI CRIME NEWS: कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से आग्रह किया कि उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में कारोबारी गौरव डालमिया और उनकी पत्नी शर्मिला पर मुकदमा चलाया जाए।

राय ने मामले में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी बताकर कई लोगों को धोखा देने वाले राय ने गौरव डालमिया और उनके परिवार को ईडी की जांच में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 12 करोड़ रुपये ठगे। 

ईडी ने कहा कि कुल राशि में से छह करोड़ रुपये की राशि जनवरी 2023 में डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट, जिसमें गौरव डालमिया एक ट्रस्टी हैं, से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (वाईआरईएफ) के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, जिसमें राय एक हस्ताक्षरकर्ता था। राय पर लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए भुगतान के संबंध में जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप है।

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आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि केवल उनके मुवक्किल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राणा ने अदालत से कहा, ‘‘अगर संजय शेरपुरिया ने धन शोधन का अपराध किया है, तो गौरव डालमिया, शर्मिला डालमिया और डालमिया समूह ने भी अपराध किया है। अकेले संजय शेरपुरिया पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। डालमिया परिवार पर भी मुकदमा चलाया जाए।’’

वकील ने दावा किया कि पूरा मामला जांच एजेंसी की ‘कल्पना’ पर आधारित है और राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि अब जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

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धन शोधन का मामला लखनऊ पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि राय ने खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी के रूप में दिखाया और आम जनता से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़ा हुआ है।

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ईडी ने कुछ महीने पहले दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी के बाद राय को गिरफ्तार किया था।

(PTI)

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