आंटी ने 16 साल के भतीजे से किया दुष्कर्म, बन गई उसके बच्चे की मां; कोर्ट ने सुनाई 20 साल सजा
Dehradun Woman Convicted under POCSO: एक महिला की हवस जिसने 16 साल के एक लड़के को जिंदगी भर का जख्म दे दिया।
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Dehradun: देहरादून का ये चौंका देने वाला मामला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हो भी क्यों न? आखिर ये देश का पहला ऐसा मामला है जहां किसी महिला को जबरदस्ती यौन सम्बंध बनाने के मामले में कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा सुनाई है। मामले की शुरुआत जुलाई 2022 को हुई जब 16 साल के एक लड़के की मां देहरादून के वसंत विहार थाने में पुलिस के पास एक शिकायत ले कर पहुंची। शिकायत थी अपनी ननद के खिलाफ जिसपर इस महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ जबरदस्ती यौन सम्बंध बनाने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसकी ननद उसके पति की सौतेली बहन है जो अपने पति से मनमुटाव के बाद अब उन्हीं के घर पर रहती है।
डीएनए ने बताया भतीजा ही था पिता
मगर पुलिसवाले हैरान रह गये जब उन्हें पता लगा कि आरोपी महिला आठ महीने की गर्भवती है। मेडिकल जांच और डीएनए सैंपलिंग कराने पर तस्दीक हो गई कि बच्चे का बाप वही नाबालिग भतीजा था। इसके बाद की पूछताछ में इस महिला ने जो बताया उसे सुन कर पुलिसवालों के होश उड़ गये। पता लगा कि अपनी हवस पूरी करने के लिये उसने अपने सौतेले भतीजे को महीनों तक अपने साथ सम्बंध बनाने पर मजबूर किया। चूंकी भतीजा नाबालिग था लिहाजा जिस्मानी सम्बंध बनाने में उसकी मर्जी के कोई मायने नहीं थे। ये सबकुछ जानते हुए भी महिला ने लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस हद तक कि आखिर में वो उसके बच्चे की मां बन गई।
पहले से दो बच्चों की मां थी आरोपी
देहरादून की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने मामले को बेहद संजीदगी से लिया। पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। अक्तूबर 2022 में जांच पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इसके बाद हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश हुए। ये बात भी कोर्ट के संज्ञान में आई की आरोपी महिला शादीशुदा है और उसके पहले से दो बच्चे हैं। इसके बाद मेडिकल जांच, डीएनए सैंपलिंग और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला को बीस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना किया।
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