पुलिस हिरासत में हुई थी मौत, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया
उत्तरप्रदेश के झांसी में 26 सितम्बर 2021 को अजय सोनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
UP Jhasi Custody Death Supreme Court: उत्तरप्रदेश के झांसी में 26 सितम्बर 2021 को अजय सोनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पुलिस कस्टडी में हुई मौत की सीबीआई से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने यूपी सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता हेमंत सोनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। याचिका में पुलिस कस्टडी में झांसी में हुई एक मौत की जांच की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
याचिकाकर्ता हेमंत के वकील राहुल त्रिवेदी ने कोर्ट से अपील की कि झांसी में पुलिस कस्टडी में हुई अजय सोनी की मौत केस को निष्पक्ष जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाए।
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आरोप है कि अजय सोनी को झांसी पुलिस की कस्टडी में 25 व 26 सितंबर 2021 को रखा गया था। इस दौरान इनको बर्बर तरीके से टार्चर किया गया था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में ही गंभीर अंदरूनी चोट और समय से इलाज के अभाव में अजय ने दम तोड़ दिया।
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सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में स्वतंत्र जांच के लिए की गई अपील को खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने एसएलपी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।
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