Ghaziabad Crime: प्रॉपर्टी डीलर के क़त्ल में 9 साल बाद आरोपियों को मिली उम्रक़ैद की सजा
Ghaziabad News: नौ साल बाद प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में कोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों दोषियों पर 35- 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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Ghaziabad Court News: ग़ाज़ियाबाद के वसुंधरा (Vasundhara) में नौ साल (Nine Years) पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या (Murder) के मामले में कोर्ट (Court) ने अपना फैसला (Verdict) सुनाया है। हत्या के दो आरोपियों (Accused) को अपर जिला न्यायाधीश ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 35- 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
इस सनसनीख़ेज़ मामले में सजा सुनाते हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल बृज बिहारी निवासी इंद्रपाल पाठक प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे। 25 मार्च 2013 की शाम घर से निकले थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। जिसके बाद इंद्रपाल पाठक के बेटे शैलेश पाठक ने लिंक रोड थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभी पुलिस गुमशुदगी की जांच में जुटी ही थी कि अगले दिन किसी परिचित ने बताया कि इंद्रपाल पाठक 25 मार्च शाम 7:15 बजे वसुंधरा की रेड लाइट पर कार से जाते हुए नजर आए थे। इस कार को संजय सक्सेना नाम का शख्स चला रहा था जबकि लोकेश पांडे नाम का शख्स कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था।
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दरअसल यही वो दोनों लोग थे जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद को लेकर इंद्रपाल पाठक की हत्या कर दी थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने वसुंधरा नाले से लावारिस शव बरामद किया था। जिला अदालत ने दोनों दोषियों पर 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है और उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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