अदालत ने सुकेश की सहयोगी की जमानत याचिका पर ईओडब्ल्यू से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जालसाज सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर मंगलवार को पुलिस से जवाब तलब किया।
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Sukesh Chandrashekhar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जालसाज सुकेश चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर मंगलवार को पुलिस से जवाब तलब किया।
पिंकी ईरानी ने 200 करोड़ रुपये की वसूली मामले में जमानत याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले में ईरानी और जेल कर्मी सुनील कुमार की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को नोटिस जारी किया। अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा और मामले को सुनवाई के वास्ते 23 मई के लिए तय की है।
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दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।
ईरानी और कुमार दोनों ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
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ईरानी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह 30 नवंबर 2022 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं और अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया।
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ईओडब्ल्यू ने निचली अदालत के समक्ष दाखिल पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया कि ईरानी ने चंद्रशेखर को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था और उनके द्वारा वसूले गए 200 करोड़ रुपये को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई।
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