राजद्रोह का आरोप जोड़ने के खिलाफ शरजील इमाम की याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की याचिका पर शुक्रवार को शहर पुलिस से जवाब तलब किया।
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Sharjeel Imam: दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की याचिका पर शुक्रवार को शहर पुलिस से जवाब तलब किया।
याचिका में जामिया मिलिया इस्लामिया में दिसंबर 2019 में दिये गये शरजील के कथित आपत्तिजनक भाषण से जुड़े आपराधिक मामले में राजद्रोह और घृणा भाषण के आरोप जोड़ने वाले पूरक आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गयी है।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अभियोजन पक्ष को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया।
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मामले में पहला पूरक आरोप पत्र 16 अप्रैल, 2020 को दायर किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरक आरोप पत्र में राजद्रोह तथा घृणा भाषण के अपराध को जोड़े जाने को चुनौती दी गयी है।
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वकील ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान शरजील इमाम के कथित आपत्तिजनक भाषण समेत दो भाषणों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने पहले ही अलग प्राथमिकी दर्ज की है।
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