क्या आप सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी तो नहीं कर रहे? हो सकता है मुकदमा दर्ज

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क्या आप सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी तो नहीं कर रहे? हो सकता है मुकदमा दर्ज
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वालों की खैर नहीं

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दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

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पश्चिम बंगाल पुलिस भी कर चुकी है कार्रवाई

CJI Delhi Police Registered FIR Latest News Updates: एक तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के घर गणेश उत्सव के अवसर पर गए थे। इस पोस्ट पर अलग-अलग Comments आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने CJI और उनकी पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये जांच की जा रही है कि किन-किन लोगों ने सोशल मीडिया पर दोनों के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की?

दरअसल, देश के CJI डी वाई चंद्रचूड़ नवंबर महीने में रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले कुछ लोग सोशल मीडिया में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के खिलाफ कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र Comments किए। 

ये Comments पढ़ कर CJI और उनकी पत्नी बेहद नाराज हुए। उन्होंने इसकी शिकायत करने की सोची। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और आपबीती बताई। बताया जा रहा है कि ये मामला चीफ जस्टिस और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से फैलाई गई झूठी और गलत जानकारी से जुड़ा है।

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पुलिस के मुताबिक, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एडमिन सिक्योरिटी ऑफिस (Administration Security office ) से 9 सितंबर को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में एक आपत्तिजनक ट्वीट (X)और फेसबुक पोस्ट (FB Post) का जिक्र किया गया, जो गलत तथ्यों पर आधारित था। 

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसका मकसद न्यायपालिका की छवि खराब करना था। जैसे ही ये शिकायत दिल्ली पुलिस को मिली। उन्होंने इस पर संज्ञान ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने 10 सितंबर को इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की जांच शुरू हो गई है। आपत्तिजनक Tweet और Facebook Post की जांच शुरू हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये पोस्ट कब, किसने, कहां से और क्यों किया था? Special Cell ने ये FIR एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 356, 217, 351, 61(2)(a) और आईटी एक्ट की धारा 66(C) के तहत दर्ज की है।

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पश्चिम बंगाल से भी सामने आया था इसी तरह का मामला

पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि यहां एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर हमला करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई। इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। फुलबारी के सुजीत हलदार के खिलाफ कृष्णागंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ये फर्जी खबरें लोगों के बीच अविश्वास और सार्वजनिक शांति को भंग करने के इरादे से फैलाई गई थीं। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से भी लोगों को इस प्रकार की गतिविधियों से बचने और अफवाहों से दूर रहने की चेतावनी दी है। 

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