दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर AAP का कब्जा! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
AAP Encroachment : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट की उस जमीन को वापस लौटाने को कहा है जिसे कब्जा करके अपना दफ्तर बना लिया।
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Delgi AAP Encroachment: अक्सर हम किसी की जमीन पर किसी दूसरे के कब्जे की खबरें सुनते ही रहते हैं। लेकिन अब तक हद हो गई जब दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने ही अतिक्रमण कर डाला और बाकायदा उस पर अपना दफ्तर भी बना डाला। ये बात जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को पता चली तो उन्हें भी गुस्सा आ गया और आम आदमी पार्टी को जमकर फटकार लगाते हुए उस जमीन को तुरंत वापस लौटाने का आदेश सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज
असल में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस कथित अतिक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से राऊज एवेन्यू में अपना जो दफ्तर बनाया वो किसकी इजाजत से बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कथित तौर पर मूल रूप से ये जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई थी तो फिर इस पर एक राजनैतिक पार्टी का कब्जा कैसे हो गया।
हाईकोर्ट की जमीन पर कब्जा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट को इस जमीन पर बिना कब्जे वाला कब्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका क्या उपयोग करेगा? केवल जनता और नागरिकों के लिए फिर भूमि हाईकोर्ट को क्यों आवंटित की गई?
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जमीन फौरन हाईकोर्ट को वापस करें
बुरी तरह से नाराज सीजेआई ने आप की सरकार की ओर से पेश हुए वकील को चेतावनी दी कि जमीन उच्च न्यायालय को वापस कर दी जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ वाली अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के वित्त सचिव को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाने को भी कहा है।
आप ने कब्जे की जमीन पर बनाया दफ्तर
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये निर्देश तब आया जब मामले में शीर्ष अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र के रूप में नियुक्त वकील के परमेश्वर ने कहा कि एक राजनीतिक दल ने भूमि के एक टुकड़े परअपना दफ्तर बना लिया है।
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