चंडीगढ़ के मेयर होंगे AAP के प्रत्याशी कुलदीप कुमार होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया।
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संजय शर्मा/सृष्टि ओझा/कमलजीत संधू के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Chandigarh Mayor Election Court Update: आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। साथ-साथ कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के बर्ताव को अदालत की अवमानना माना। कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकार साफ-साफ दोषी है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अनिल मसीह 3 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे।
CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। इसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो।
Chandigarh Mayor Election: मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी आज सुनवाई हुई। दोपहर दो बजे सीजेआई की बेंच बैठी और मेयर चुनाव पर निर्णायक सुनवाई की।
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सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव अधिकारी अनिल मसीह अदालत पहुंचे थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था। वो बैलट पेपर पर कुछ लिख रहे थे। चुनावों में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा था कि क्या उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं ? इस पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूल किया था कि उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने बैलेट पेपर फाड़ा था और भाग गए थे। बेंच ने पूछा था लेकिन आपने क्रॉस क्यों लगाया था ? तो अनिल मसीह ने कहा था कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे।
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पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। कोर्ट ने कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की था।
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SC ने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछा था कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे?
रिटर्निंग अफसर मसीह ने कहा था कि वहां बहुत शोर था कैमरे की ओर, इसलिए मैं वहां देख रहा था।
कोर्ट ने पूछा था कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर X मार्क लगाया या नहीं?
मसीह ने कहा था कि हां आठ पेपर पर लगाया था। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर फाड़ा और भागे थे।
कोर्ट ने पूछा था कि लेकिन आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने ये कार्रवाई की?
मसीह ने जवाब दिया था कि वो पेपर को निशान देने की कोशिश कर रहे थे।
SC ने पूछा कि आप मान रहे हैं कि आपने वहां मार्क लगाया।
इसके बाद कोर्ट ने SG तुषार मेहता को कहा कि मसीह ने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया था। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि हम रजिस्ट्रार जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वो इस चुनाव से जुड़े वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आए।
इस फैसले के बाद मेयर कुलदीप कुमार ने कहा, 'मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन कुचला या दबाया नहीं जा सकता। सच की जीत होती ही है। चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी है। आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीतकर आएगा।'
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।’
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