चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज खास सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, आ सकता है बड़ा फैसला!

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज खास सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, आ सकता है बड़ा फैसला!
Chandigarh Mayor Election Court Update
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट  
Chandigarh Mayor Election Court Update: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी आज सुनवाई होने जा रही है। दोपहर दो बजे सीजेआई की बेंच बैठेगी और मेयर चुनाव पर निर्णायक सुनवाई करेगी। सोमवार को भी मामले की सुनवाई हुई थी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव अधिकारी अनिल मसीह अदालत पहुंचे थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था। वो बैलट पेपर पर कुछ लिख रहे थे। चुनावों में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा था कि क्या उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं ? इस पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूल किया था कि उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने बैलेट पेपर फाड़ा था और भाग गए थे। बेंच ने पूछा था लेकिन आपने क्रॉस क्यों लगाया था ? तो अनिल मसीह ने कहा था कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे।

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पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। कोर्ट ने कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की था।

SC ने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछा था कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे?

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रिटर्निंग अफसर मसीह ने कहा था कि वहां बहुत शोर था कैमरे की ओर, इसलिए मैं वहां देख रहा था।

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कोर्ट ने पूछा था कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर X मार्क लगाया या नहीं?

मसीह ने कहा था कि हां आठ पेपर पर लगाया था। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर फाड़ा और भागे थे।

कोर्ट ने पूछा था कि लेकिन आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने ये कार्रवाई की?

मसीह ने जवाब दिया था कि वो पेपर को निशान देने की कोशिश कर रहे थे।

SC ने पूछा कि आप मान रहे हैं कि आपने वहां मार्क लगाया।

इसके बाद कोर्ट ने SG तुषार मेहता को कहा कि मसीह ने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया था। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि हम रजिस्ट्रार जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वो इस चुनाव से जुड़े वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आए।

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