Delhi Crime: सीबीआई ने 1438.45 और 710.85 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के दो केस दर्ज किए, 10 जगह छापेमारी
CBI News : CBI ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत पर मुंबई की एक निजी कंपनी और उसके निदेशक,गारंटर और अज्ञात अफसरों के खिलाफ करीब 1438.45 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी (Fraud) का मामला दर्ज किया है।
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CBI News : दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और चार कंसोर्टियम बैंको ने संगीन इल्जाम लगाया गया था। मेटल के कारोबार में शामिल एक कंपनी (Company) और उसके निदेशकों (Directors) ने अज्ञात संस्थाओं के साथ भारतीय स्टेट बैंक और कंसोर्टियम सदस्य बैंकों यानि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैकों (Bank) को कथित तौर पर फंड (Fund) को डायवर्ट किया। हेराफेरी करके विदेशी बंद हो चुकी संस्थाओं को बिक्री दिखाकर खातों (Accounts) में धोखाधड़ी की गई है।
आरोपियों ने उन संस्थाओं को एडवांस पेमेंट देकर बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया है। इन संस्थाओं ने पिछले 10 सालों के दौरान कोई कारोबार ही नहीं किया था। इस दौरान जमकर मंजूरी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया। जिसके चलते भारतीय स्टेट बैंक और चार अन्य सदस्य बैंकों को 1438.45 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। जांच के दौरान सीबीआई ने मुंबई और पुणे में आरोपियों के परिसरों की तलाशी भी ली है और जांच जारी है।
इसी कड़ी में एक दूसरा मामला भी सीबीआई ने दर्ज किया है जो कि अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी और उसके निदेशकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस केस में बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईडीबीआई, एसबीआई, और SBSBL के साथ-साथ आईएफसीआई लिमिटेड के बैंकों के संघ को करीब 710.85 करोड़ का चूना लगा दिया।
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इल्जाम है कि इस कंपनी ने कंसोर्टियम बैंकों के मर्जी के बिना धोखाधड़ी करने के इरादे से संबंधित पक्षों और अन्य लोगों को भारी भुगतान किया। जानबूझकर लोन देने वाले बैंको में अपनी क्रेडिट सुविधाओं को रिन्यु कराने और बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से लेनदेन किया।
इस मामले मं सीबीआई नें पुणे और अहमदाबाद सहित आरोपियों के 7 ठिकानों पर तलाशी ली है जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और लाखों रुपये बरामद किए हैं। पहले केस में सीबीआई ने आरोपी उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड की निदेशक सुमन विजय गुप्ता, निदेशक प्रतीक विजय, विजय गुप्ता और अज्ञात लोगों पर केस किया हैं।
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जबकि दूसरे मामले में आरोपी मेसर्स अनिल लिमिटेड अहमदाबाद,उसके निदेशक अमोल श्रीपाल सेठ ,इंदिरा जे पारिख दिपल पालखीवाला, कमलपाल भाई आर सेठ,अनीश कस्तूरभाई शाह, अनुराग कोठवाला, शशि एन देसाई और अज्ञात लोगों पर केस किया है।
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