होटल व्यवसायी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज

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होटल व्यवसायी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज
नवी मुंबई पुलिस
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Mahasrashtra Caste Based Remarks : महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को जातिसूचक टिप्पणी के साथ अपशब्द कहने के आरोप में 60 वर्षीय होटल व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सागरी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कोपरखैरणे के सुधाकर एन हेगड़े ने वर्ष 2016 में अपने होटल व्यवसाय के लिए शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपये उधार लिए थे और उसे हर महीने 10 प्रतिशत ब्याज देने की बात कही थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि हेगड़े ने कुछ समय बाद पैसे देने बंद कर दिए थे।

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प्राथमिकी के हवाले से अधिकारी ने बताया कि इसके बाद हेगड़े ने सबके सामने शिकायतकर्ता के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की और पैसे देने से मना कर दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार को हेगड़े के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) एवं 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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