कलम से अपनी शर्ट पर लिखा, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, सरकारी टीचर का छलका दर्द

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कलम से अपनी शर्ट पर लिखा, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, सरकारी टीचर का छलका दर्द
बिहार में एक बार फिर पकड़वा विवाह की वारदात सुर्खियों में है
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Bihar Crime: बिहार की राजधानी पटना से एक और सनसनीखेज किस्सा सामने तब आया जब एक विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये एक पकड़वा विवाह का वीडियो है जिसके बारे में पुलिस अब तेजी से धरपकड़ कर रही है।  खुलासा हुआ है कि मंगलवार को एक पूजा कुमारी नाम की लड़की NGO के कुछ लोगों के साथ बाहरी बेगमपुर के रहने वाले गणेश कुमार के घर पहुँची और वहां गणेश नाम के शख्स के साथ जबरन शादी कर दी गई। 

कलम से अपनी शर्ट पर लिखा, मेरी जबरदस्ती शादी

सरकारी टीचर, स्कूल से अपहरण और जबरन शादी... पकड़ौआ विवाह से बिहार में मचा हड़कंप! 'सरकारी नौकरी होती तो हमें भी कोई ले जाता...' पकड़ौआ विवाह पर बिहार के बेरोजगार युवकों का तंज। 'कलम से अपनी शर्ट पर लिखा, मेरी जबरदस्ती शादी...,' पकड़ौआ विवाह के बाद BPSC टीचर का छलका दर्द। घर से इलाज करने निकला था डॉक्टर, लड़की वालों ने अपहरण कर करवा दी शादी 

पटना में एक बार फिर पकड़वा शादी का वीडियो हो गया वायरल

पीड़ित के घरवालों ने लिखाई शिकायत

इस शादी के बाद गणेश के पिता ने पटना के बाइपास थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित के पिता ने इसके लिए लड़की और उसके परिवार के साथ साथ एनजीओ में काम करने वाली कुछ महिलाओं को आरोपी बनाया है। बकौल पुलिस पूजा एनजीओ में काम करने वाली कुछ महिलाओं को साथ में लेकर मंगलवार को बाहरी बेगमपुर में रहने वाले गणेश कुमार के घर जा पहुँची। और वहां गणेश और पूजा की जबरन शादी करवा दी गई। पीड़ित परिवार के वकीलों का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद पटना के बहारी बेगमपुर में ये घटना हो गई। 

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जबरन शादी के बाद लड़के के घरवालों ने रिपोर्ट लिखवाई

1980 के दशक में शुरू हुआ सिलसिला

बताया जा रहा है कि बिहार में पकड़ौवा शादी का चलन करीब 40 साल पुराना है। खुलासा है कि 1980 में इस तरह के विवाह का चलन शुरू हुआ था। और इस तरह का विवाह पूरे बिहार में एक नए फैशन के तौर पर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। 1990 आते आते पूरे बिहार से इस तरह की शादी की खबरें सुर्खियों में छाती रहीं। लेकिन 2023 में नवंबर महीने में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौवा शादी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने जबरन विवाह, पकड़ौवा विवाह या बंदूक के बल पर शादी करने को अवैध करार दिया था। 

पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा था कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना किसी भी सूरत में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक दूल्हा और दुल्हन की रजामंदी न हो और दूल्हा दुल्हन सात फेरे संग संग न लें तब तक इसे विवाह नहीं माना जा सकता। पटना हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद नवादा के एक लड़के की लखीसराय में की गई शादी को शून्य घोषित कर दिया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बावजूद पटना सिटी से ही एक बार फिर पकड़ौवा शादी का सनसनीखेज किस्सा सामने आने के बाद अब पूरे बिहार में सनसनी मची हुई है। 

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