Beant Singh assassination: पंजाब के सीएम को उड़ाया था बम से, आरोपी से कैसी दया?
Beant Singh assassination: पंजाब के CM रहे बेअंत सिंह को बम से उड़ाकर मारने वाले आरोपी को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
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Beant Singh assassination: पंजाब के CM रहे बेअंत सिंह को बम से उड़ाकर मारने वाले आरोपी को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आरोपी को पहले ही मौत की सजा मिल चुकी है, बावजूद इसके आरोपी ने दया की गुजारिश की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह की दया याचिका को खारिज कर दिया।
(supreme court refused to commute Rajoana death sentence in Beant Singh assassination case)
बेअंत सिंह की पंजाब-हरियाणा सचिवालय में 31 अगस्त 95 में हत्या हो गई थी। उन पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में कुल 18 लोग मारे गए थे। ये हमला दिलावर सिंह ने किया था। वो सुसाइड बॉम्बर था। वैसे, वो पंजाब पुलिस का एक कर्मी था। इस हमले में जाहिर तौर पर वो भी मारा गया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर जगतार सिंह तारा भी इसमें आरोपी था। (Supreme Court on Beant Singh Murder Case) उसे पुलिस ने घटना के 10 सालों के बाद यानी 2005 में अरेस्ट किया था।
बलवंत इस केस में साजिशकर्ता था। बलवंत सिंह भी पंजाब पुलिस का सिपाही था। 2007 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हिसाब से वो पिछले 26 सालों से जेल में है। 2012 में उसने दया याचिका दाखिल की थी। तभी से उसकी ये याचिका पैडिंग थी। गौरतलब है कि बेअंत सिंह 25 फ़रवरी 1992 को पंजाब के सीएम बने थे। उनकी हत्या खालिस्तानियों ने की थी।
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