BABA BAGESWHAR DHAM: धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिगराम सुबह पकड़ा गया, शाम को मिल गई ज़मानत

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BABA BAGESWHAR DHAM: धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिगराम सुबह पकड़ा गया, शाम को मिल गई ज़मानत
बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया
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पिछले दिनों सुर्खियों में रहकर पूरे देश में गदर मचाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। लेकिन इस बार उनका कोई कारनामा नहीं बल्कि पुलिस के कारनामे की वजह से उनका नाम हेडलाइन में नज़र आया। असल में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम को पुलिस ने पकड़ भी लिया और थोड़ी ही देर में वो ज़मानत पर आजाद हवा में सांस लेते भी दिखाई देने लगे। 

पुलिस से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पिछले दिनों धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग की तलाश पुलिस को थी। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शालिगराम एक शादी के शामियाने तले एक परिवार के लोगों को धमकी देते दिखाई दे रहे थे। साथ ही उनके हाथ में एक पिस्तौल थी जबकि होठों पर सिगरेट थी और जुबान पर गाली। 

बताया जा रहा है कि पुलिस ने शालिगराम को मारपीट, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा एस सी एस टी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। और खुलासा है कि गुरुवार की सुबह पुलिस ने शालिगराम गर्ग को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार भी कर लिया था। मगर शाम होते होते शालिगराम आराम से ज़मानत पर रिहा हो गया। 

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पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को गढ़ा गांव में अहिरवार परिवार की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक शालिगराम अपने कुछ साथियों के साथ एक शादी के समारोह में पहुँचा था। उस वक़्त वो नशे में भी था और हाथ में पिस्तौल लिए हुए थे। सिगरेट पीते हुए उसने वहां मौजूद परिवार के तमाम लोगों को न सिर्फ धमकाया बल्कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जाति सूचक शब्दों से पुकारा। शालिगराम गर्ग का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। और वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने नौ दिन पहले मामला दर्ज किया था। 

पुलिस ने जब शालिगराम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया तो वहां अहिरवार परिवार और पीड़ित परिवार के लोगों की तरफ से जमानत दिए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने वो आपत्ति खारिज कर दी। 

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शालिगराम के खिलाफ वायरल वीडियो के आधार पर IPC की धारा 294, 323, 506, 427 और एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (1) द, 3 (1) ध और 3 (2) वी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा आईपीसी की 336 और दफा 25/27 आर्म्स एक्ट भी दर्ज है। 

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बताया जा रहा है कि अहिरवाल परिवार में शादी की बात का पता चलते ही शालिगराम अपने साथियों के साथ समारोह स्थल पर पहुँचा था और वहां बज रहे लोकगीत का विरोध करते हुए उत्पात मचाया था। लड़की के घरवालों के डराने और धमकाने के साथ साथ उन्हें जान से मारने की धमकी देने तक का इल्ज़ाम लगा था। 

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