आज होगा आर्यन की किस्मत का फैसला ! आर्यन की जमानत पर बॉम्बे HC में आज फिर सुनवाई

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आज होगा आर्यन की किस्मत का फैसला ! आर्यन की जमानत पर बॉम्बे HC में आज फिर सुनवाई
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Shah Rukh Khan's son Aryan Khan's drug case: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई थी। पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दीं। एनसीबी ने जहां आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया, वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। आज दोपहर 2 बजे के बाद मामले की सुनवार्ई होगी।

कोर्ट में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें

पार्टी में मेहमान थे आर्यन

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आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज को बुलाया गया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई।

ड्रग्स चैट का इस केस से लेना देना नहीं

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वे शाम 4.30 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे थे। एनसीबी के पास पहले से क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी थी। उन्होंने आर्यन, अरबाज समेत कईयों को गिरफ्तार किया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स मिली थी। इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेज सकते। ड्रग्स लेने की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। बिना किसी सबूत के आपने किसी को 20 दिनों से जेल में रखा है। उसका फोन चैक किया है। इस केस को आर्यन के पैरेंट्स की वजह से काफी अटेंशन मिला। जब एनसीबी ने कोई बरामदी नहीं की, कोई कंजपशन नहीं हुआ फिर आर्यन खान कौन से सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी केस से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे।

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आर्यन के पास से बरामदगी नहीं

आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी में कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं इस केस में अब तक कोई बरामदगी नहीं हुई। फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुकुल रोहगती ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इंकार किया है। उनके मुताबिक अगर साजिश की भी गई है तो इस केस में 1 साल की सजा का प्रावधान है। आर्यन केस में कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुई।

क्रूज से बाहर भी की गई गिरफ्तारी

आरोपी नंबर 17 अचित क्रूज पर नहीं थे। 6 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया। डिपार्टमेंट को जानकारी मिली ती कि अचित ड्रग्स बेच रहा था लेकिन अधिकारियों को 2.6 mg से ज्यादा कुछ नहीं मिला। कई आरोपियों को क्रूज के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। (अचित का नाम अरबाज और आर्यन ने एनसीबी को दिया था)

शाहरुख की मैनेजर पूजा के खिलाफ एनसीबी की दलील

याचिका में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का नाम लिया है, जिसमें कहा गया है, "इस तरह के कथित हलफनामे में स्पष्ट रूप से मैनेजर पूजा ददलानी का नाम जुड़ा है। ऐसा सामने आया है कि इन महिला ( पूजा ददलानी) ने जांच के दौरान गवाह को प्रभावित किया है। एनसीबी का कहना है कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और आर्यन खान की जमानत खारिज करने का यह एक जरूरी आधार होना चाहिए।

एनसीबी के बाद आर्यन के वकील ने हलफनामा दाखिल किया

आर्यन खान की जमानत याचिका पर NCB के जवाब दाखिल करने के बाद अब आर्यन की लीगल टीम ने भी दो पेज का हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया - आवेदक का उन आरोपों और काउंटर आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो मौजूदा समय में पब्लिक/सोशल मीडिया में हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान की कानूनी टीम द्वारा हलफनामे पर जोर दिया जाएगा।

रिया के केस का हवाला दिया गया

आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आर्यन खान की बेल एप्लिकेशन पर एनसीबी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिया के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होते हैं।

एनसीबी के नाम पर आर्यन ने चैट में दोस्त को धमकाया

आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स एनसीबी के पास हैं। इन चैट के आधार पर अनन्या से तीन बार पूछताछ की गई है. एक स्क्रीनशॉट ग्रुप चैट का भी है, जिसमें आर्यन को "कोकेन टुमॉरो" का प्रस्ताव देते हुए देखा गया है। वहीं, एक चैट में आर्यन 'एनसीबी' के नाम पर अपने दोस्तों को धमकाते भी दिखे हैं।

ड्रग्स केस के दो आरोपियों को जमानत

मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इस केस में 2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार हुए ये दोनों पहले आरोपी हैं। दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपी अविन साहू को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष राजगढ़िया को भी बेल मिल गई है। राजगढ़िया के पास से एनसीबी को 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

Aryan-Ananya Chat : आर्यन ने अनन्या से किस बात को लेकर कहा था; मैं तुमसे सीक्रेटली ले लूंगा, ये आजकल डिमांड में है?आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह किरण गोसावी कर सकता है लखनऊ में सरेंडर

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