एंटीलिया मामला: न्यायालय ने पूर्व पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

ADVERTISEMENT

एंटीलिया मामला: न्यायालय ने पूर्व पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी
पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा
social share
google news

Antilia Case : उच्चतम न्यायालय ने एंटीलिया बम धमकी मामले में तथा कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सोमवार को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह विचार करते हुए कि शर्मा को यह राहत दी है कि उनकी पत्नी की सर्जरी होनी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि शर्मा को निचली अदालत की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

ADVERTISEMENT

पीठ ने कहा, ‘‘ 26 जून 2023 के लिए मामला सूचीबद्ध करें। उस दिन याचिकाकर्ता चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल करेगा जिसमें उसकी पत्नी के उपचार की स्थिति का जिक्र होगा।’’

अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने जमानत का विरोध किया।

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT

    ऐप खोलें ➜