अमृता फडणवीस रिश्वत मामला : ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और उनसे रिश्वत मांगने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने संदिग्ध ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
ADVERTISEMENT
Amrita Fadnavis Bribery Case: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और उनसे रिश्वत मांगने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने संदिग्ध ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
मुंबई पुलिस ने जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था। जयसिंघानी ने अदालत से यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई थी कि मामले में सह-आरोपी उसकी बेटी अनीक्षा को जमानत दे दी गई है।
यही नहीं, जमानत अर्जी पर बहस के दौरान अनिल जयसिंघानी के वकील ने अपने मुवक्किल की चिकित्सकीय स्थिति का भी हवाला दिया था।
ADVERTISEMENT
विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूरी साजिश अनिल जयसिंघानी के लिए रची गई थी।
अमृता फडणवीस ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि अनीक्षा ने उसके पिता के खिलाफ दायर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की थी।
ADVERTISEMENT
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका की जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “यह नहीं कह सकते कि चूंकि एक आरोपी को जमानत दे दी गई है, उसे भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।”
ADVERTISEMENT
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त उसके खिलाफ दर्ज कई अपराधों में फरार है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति पर भी विचार करने की जरूरत है।
अनिल जयसिंघानी की सेहत पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि उसकी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेहत ठीक है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अलमाले ने अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
ADVERTISEMENT